इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की इमरान सरकार अपने नए इंटरनेट (Internet) प्रतिबंध वाले नियमों के चलते मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है. इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों ने डिजिटल कंटेंट को सेंसर करने का अधिकार अथॉरिटीज को देने पर नाराजगी जाहिर की है और पाकिस्तान (Pakistan) को छोड़ने तक की धमकी दे डाली है. Nagrota Encounter: नगरोटा साजिश के लिए भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी; कश्मीर के अवंतीपोरा से पकड़े गए 2 जैश आतंकी
प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने सरकारी मीडिया नियामकों की शक्तियां बढ़ा दी हैं. जिसके बाद गूगल (Google), फेसबुक और ट्विटर सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करने वाले द एशिया इंटरनेट संघ (एआईसी) ने गुरुवार को पाक सरकार को चेतावनी दी है. आलोचकों का कहना है कि रूढ़िवादी इस्लामी राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के उद्देश्य से इमरान सरकार ने यह कदम उठाया है.
अंतर्राष्ट्रीय टेक कंसोर्टियम एआईसी ने कहा कि यह नियम इंटरनेट कंपनियों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है. नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इस्लाम की अवहेलना करने वाली सामग्री, आतंकवाद को बढ़ावा देने, अभद्र भाषा, पोर्नोग्राफी या अन्य कोई भी सामग्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हो, को अंकुश लगाने में विफल होने पर 3.14 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.
एआईसी के बयान में कहा गया है, "नए नियमों के दायरे से एआईसी चिंतित है, जो इंटरनेट कंपनियों, साथ ही सेवा प्रदाताओं और ऐसे व्यक्तिगत यूजर्स को लक्षित करते हैं, जो अपमानजनक सामग्री पोस्ट या साझा कर सकते हैं." एआईसी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे सरकार की अपारदर्शी प्रक्रिया करार दिया है, जिसके माध्यम से इन नियमों को विकसित किया गया है. बयान में कहा गया है कि इस फैसले से लोगों को फ्री और खुले इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित किया जा रहा है और दुनिया के बाकी हिस्सों से पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी.
हाल ही में पाकिस्तान सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक अपराधों की रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) 2016 के तहत नए नियमों की घोषणा करते हुए, गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री (प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा) नियम 2020 को हटाने और अवरुद्ध करने के फैसले के साथ इंटरनेट के उपयोग पर अधिक प्रतिबंध लगाए हैं. पाकिस्तान के सूचना तकनीक मंत्रालय ने रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलाफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 जारी किया है. यह नियमावली पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 के अंतर्गत है. नए नियम सभी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनियों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे. इस नियम के अनुसार सभी कंपनियों को नौ महीने के भीतर पाकिस्तान में अपने पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने होंगे. साथ ही कंपनियों को पाकिस्तान में एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे तलब किया जा सकेगा और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा. (एजेंसी इनपुट के साथ)