लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सजा माफी की अर्जी लौटाई
लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की वह याचिका लौटा दी, जिसमें उन्होंने राजद्रोह मामले में सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी. अदालत ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध न हो पाने का हवाला देते हुए याचिका लौटाई है. विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को अपने फैसले की घोषणा की थी और मुशर्रफ को 2-1 के बहुमत के साथ मौत की सजा सुनाई थी.
लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) की वह याचिका लौटा दी, जिसमें उन्होंने राजद्रोह मामले में सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी. अदालत ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध न हो पाने का हवाला देते हुए याचिका लौटाई है. डॉन न्यूज के मुताबिक, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी के एक कानूनी पैनल ने शुक्रवार को अर्जी दायर की थी, जिसमें राजद्रोह की शिकायत से शुरू होने वाले सभी कार्यो, विशेष ट्रायल कोर्ट की स्थापना और इसकी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी.
एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश सरदार मुहम्मद शमीम खान द्वारा हाल ही में गठित तीन न्यायाधीशों वाली पूर्ण पीठ 9 जनवरी, 2020 को मुख्य याचिका को देखने वाली है.
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एडवोकेट सिद्दीकी ने डॉन न्यूज को बताया कि एलएचसी रजिस्ट्रार के कार्यालय ने शुक्रवार को याचिका वापस कर दी, क्योंकि शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं थी. उन्होंने कहा कि याचिका जनवरी के पहले सप्ताह में फिर से दाखिल की जाएगी. विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को अपने फैसले की घोषणा की थी और मुशर्रफ को 2-1 के बहुमत के साथ मौत की सजा सुनाई थी.