स्वीडन की संसद ने बुधवार को एक नए कानून को मंजूरी दी. इस कानून के तहत अब स्वीडन में कानूनी तौर पर लिंग परिवर्तन कराने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है. स्वीडिश संसद ने बुधवार को एक कानून पारित किया, जिससे लोगों को कानूनी रूप से अपना लिंग बदलने के लिए आवश्यक आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई. हालांकि 18 साल से कम उम्र के युवाओं को लिंग परिवर्तन प्रक्रिया शुरू कराने से पहले अपने परिजनों, डॉक्टर और नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की मंजूरी लेनी होगी. Read Also: जर्मन दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलना आसान होगा.
कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को लिंग परिवर्तन कराने के लिए एक अभिभावक, एक डॉक्टर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी. विधेयक के पक्ष में 234 और विरोध में 94 वोट पड़े, जबकि 21 सदस्य इस दौरान अनुपस्थित रहे.
स्वीडन की सरकार के उदारवादी नेता और पार्टियां इस कानून का समर्थन कर रही हैं. कुछ ईसाई डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे हैं. स्वीडन की दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स ने भी कानून का विरोध किया.