
बलूचिस्तान में अब बिना कोर्ट में पेशी के 90 दिन की कैद! पाकिस्तान में नए एंटी-टेरर बिल पर मचा बवाल
बलूचिस्तान विधानसभा ने एक नया आतंकवाद विरोधी कानून पास किया है, जो सुरक्षा बलों को किसी भी नागरिक को शक के आधार पर तीन महीने तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की शक्ति देता है. मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और 'काला कानून' बताया है.

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शहर | पेट्रोल | डीज़ल |
---|---|---|
New Delhi | 96.72 | 89.62 |
Kolkata | 106.03 | 92.76 |
Mumbai | 106.31 | 94.27 |
Chennai | 102.74 | 94.33 |
मुख्य चिंताएं ये हैं:
सरकार का क्या कहना है?
दूसरी तरफ, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इस कानून का बचाव किया है. उनका कहना है कि 'लापता लोगों' के मुद्दे का गलत इस्तेमाल राज्य के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है. उनके अनुसार, यह कानून आतंकवाद से लड़ने और ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है. सरकार का दावा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके परिवार और वकील से मिलने दिया जाएगा.
आगे क्या होगा?
यह कानून ऐसे समय में आया है जब बलूचिस्तान में पहले से ही तनाव का माहौल है. दशकों से बलूच राष्ट्रवादी समूह अपने अधिकारों और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस तरह के कठोर कानून लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास को और बढ़ाएंगे और स्थिति को सुधारने के बजाय और बिगाड़ सकते हैं. इस कानून ने बलूचिस्तान में बेचैनी और डर का माहौल पैदा कर दिया है.