Gautam Gambhir Covid Medicine Case: गौतम गंभीर को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से कोविड दवा मामले में दर्ज केस हुआ खारिज

औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(सी) बिना लाइसेंस दवाओं के निर्माण, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित करती है, जबकि 27(बी) (2) में बगैर लाइसेंस दवा वितरण पर 3-5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

गौतम गंभीर(Photo : X)

Gautam Gambhir Covid Medicine Case: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर, उनके एक संगठन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं के कथित भंडारण और बिना लाइसेंस वितरण के मामले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने पाया कि जांच में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि गंभीर या उनके फाउंडेशन ने किसी भी तरह से दवाओं का अनुचित लाभ उठाया या अवैध तरीके से वितरण किया है. भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान, एडेन मार्कराम को टी20 तो टेम्बा बावुमा को मिला वनडे की कमान

जस्टिस नीना बसंल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "आपराधिक शिकायत रद्द की जाती है."

आम आदमी पार्टी (आप) की तत्कालीन दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने पूर्वी दिल्ली के तत्कालीन सांसद गौतम गंभीर, उनके एनजीओ, फाउंडेशन की सीईओ अपराजिता सिंह, गौतम गंभीर की मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा के खिलाफ औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(सी) के साथ धारा 27 (बी) (2) के तहत शिकायत दर्ज की थी.

औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(सी) बिना लाइसेंस दवाओं के निर्माण, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित करती है, जबकि 27(बी) (2) में बगैर लाइसेंस दवा वितरण पर 3-5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

इस मामले में पूर्व सांसद गौतम गंभीर के अलावा, नताशा गंभीर, सीमा गंभीर और अपराजिता सिंह को भी नोटिस भेजा गया था. सितंबर 2021 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई थी। इसके बाद दलीलों का दौर चलता रहा और अप्रैल 2024 में अदालत ने यह स्थगन हटा लिया.

ड्रग कंट्रोल विभाग ने आपत्ति जताई थी कि गौतम गंभीर को सीधे हाईकोर्ट नहीं, बल्कि पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था. इसके साथ ही तर्क था कि फाउंडेशन ने यह स्वीकारा है कि दवाएं बिना लाइसेंस के बांटी गईं, लेकिन बेची नहीं गईं. हालांकि, अदालत ने इन सभी तर्कों को दरकिनार किया और शिकायत खारिज कर दी.

Share Now

\