बीसीसीआई ने बताया कि कौन है बॉस! : जस्टिस लोढ़ा

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से निराश नहीं हैं, जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपने संविधान में प्रस्तावित संशोधन करने और कूलिंग आफ पीरियड में ढील देने की अनुमति प्रदान की है,

नए आदेश के अनुसार, पदाधिकारियों के लिए कूलिंग-आफ पीरियड बीसीसीआई या राज्य-संघ स्तर पर लगातार दो कार्यकाल के बाद शुरू होगा. पदाधिकारियों के पास अब एक बार में अधिकतम 12 साल हो सकते हैं. राज्य-संघ स्तर पर दो तीन-तीन साल के कार्यकाल और बीसीसीआई में दो तीन-तीन साल के कार्यकाल, और इसके बाद, कूलिंग-आफ पीरियड लागू होगा. यह भी पढ़ें: टी20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए हसरंगा होंगे सफल गेंदबाज : मुरलीधरन

निर्णय बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के मौजूदा सेटअप को 2025 तक कार्यालय में रहने की अनुमति देगा। गांगुली और शाह पहले ही राज्य और बीसीसीआई स्तर पर एक-एक कार्यकाल की सेवा कर चुके थे और उन्हें मौजूदा नियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, वे अब बीसीसीआई में एक अतिरिक्त कार्यकाल पूरा कर सकते हैं.

छह साल पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधारों की एक श्रृंखला की सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य पैनल का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति लोढ़ा ने नवीनतम आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आईएएनएस से विशेष रूप से बात की और अपने विचार साझा किए.

साक्षात्कार अंश :

प्रश्न: बीसीसीआई संविधान संशोधन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आप कैसे देखते हैं?

उत्तर: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, जहां तक हमारी रिपोर्ट और कूलिंग-आफ पीरियड का संबंध है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2016 को अपने पहले आदेश में स्वीकार कर लिया था। इसलिए, हमारी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 2018 को इसे बदल दिया गया और अब 14 सितंबर 2022 को नया नियम लागू होगा। तो, शायद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पहले के आदेश काफी हद तक गलत थे, और इसे ठीक करने की आवश्यकता थी. इसलिए इस तरह के गलत आदेश को टिकने नहीं दिया जा सकता है.

प्रश्न: क्या आप नवीनतम विकास से निराश हैं?

उत्तर: नहीं, नहीं, निराश नहीं. क्यों? देखिए, हमारी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया. कूलिंग-आफ पीरियड, जिसकी हमने अनुशंसा की थी, उनको अदालत ने 18 जुलाई 2016 को विस्तृत चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया था. इसलिए, यदि उसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, तो कोर्ट अपने विवेक से, ऐसा कर सकता है। जहां तक मेरा या समिति का संबंध है, हम निराश नहीं हैं. हमने जो सिफारिश की थी उसे पहली बार में स्वीकार कर लिया गया था.

प्रश्न: क्या आपको लगता है कि कूलिंग-आफ पीरियड भारत में प्रशासन को बदलने का सही रास्ता है?

उत्तर: हां, यह हमारी रिपोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था, दरअसल, यह किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के शासन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है कि एकाधिकार नहीं बनता है, तो, कूलिंग-आफ पीरियड वास्तव में एकाधिकार के निर्माण को समाप्त कर देता है. एक कार्यकाल के बाद आप कूलिंग आफ पीरियड करते हैं और अन्य नए व्यक्तियों को आने देते हैं, और इससे एकाधिकार को खत्म करने में मदद मिलती है.

प्रश्न: आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना रुख क्यों बदला?

उत्तर: देखिए, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने पाया होगा कि पहले आदेश में कूलिंग-आफ पीरियड पर लोढ़ा रिपोर्ट की स्वीकृति से, या 9 अगस्त 2018 के आदेश से, कुछ बड़ी गलतियां हुई थी और इसे ठीक करने की आवश्यकता थी. अन्यथा, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पहले ही अंतिम हो चुके हैं.

प्रश्न: क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई ने इस बार स्मार्ट तरीके से खेला?

उत्तर: अरे भाई, बीसीसीआई ने दिखाया है कि बॉस कौन है!