पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी' करार दिया. जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. यह भी पढ़ें: चक्रव्यूह में फंस गए हैं इमरान खान
पीटीआई ने एक दिन पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें पार्टी प्रमुख इमरान खान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा गिरफ्तारी को "कानूनी" बताया गया था.
देखें ट्वीट:
Pakistan Tehreek-e-Insaf's (PTI) Chairman Imran Khan’s arrest has been declared “illegal” by Pakistan's Supreme Court: Pakistan's Geo TV reports pic.twitter.com/bnDF8oC5oK
— ANI (@ANI) May 11, 2023
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