Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दलीलों को सुनने के बाद HC ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. यानी कि तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे. बता दें, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी.
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#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी... अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।" pic.twitter.com/ijyhyP5R4O
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
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