केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, 'केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिना शादी किए लंबे समय तक एक साथ रहने वाले जोड़े के 'नाजायज' बच्चों को भी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है।'

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