Bengaluru Water Crisis: बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है. यहां जल संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज एक्ट 1964 की धारा 33 और 34 के मुताबिक, इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

इसके साथ ही स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. बता दें, बेंगलुरु मॉल और सिनेमा हॉल में केवल पीने के लिए पेयजल के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है.

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