उत्तरप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित : आईजी के.पी सिंह

उत्तरप्रदेश में लाउडस्पीकर या किसी अन्य सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

कर्नाटक (Karnataka) राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद अब उत्तरप्रदेश के आईजी प्रयागराज (Prayagraj) रेंज के.पी सिंह ने रेंज के चार जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है कि लाउडस्पीकर या किसी अन्य सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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