UP Nikay Chunav 2022: यूपी निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने निकाय चुनाव को तीन महीने देर से कराने की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान कोई भी बड़ी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है. आयोग तीन महीने के अंदर अपना काम पूरा करने की कोशिश करे.
दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनावों पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था.
यूपी सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी. इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है. इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया था.
नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है,रोक के आदेश का स्वागत करता हूँ!सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है!#पिछड़ों_को_आरक्षण_देकर_करायेंगे_चुनाव
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) January 4, 2023
निकाय चुनाव पर बड़ी खबर
जल्द चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक #AkhileshYadav #NikayChunav #SamajwadiParty #BJP #HighCourt pic.twitter.com/6e81OHL6Cu
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) January 4, 2023
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