नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार ने 31 जिलों के जिला कलेक्टरों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने की शक्तियां प्रदान की हैं। गृह मंत्रालय (#HomeMinistry) ने लोकसभा में ये जानकारी साझा की है। pic.twitter.com/yq4dJrkFUu— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 7, 2023
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