Mukhyamantri Alpsankhyak Rin Yojana Bihar: बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलती है. ऐसी ही एक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना है. इस योजना के तहत पिछड़े अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाता है. अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है.
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- योजना का लाभ केवल 18 से 50 साल के उम्र के लोगों को मिलेगा
- इस योजना का लाभ मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को मिलेगा
- आवेदनकर्ता किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक ना हो
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा. इसके लिए आप ऑफिशिअल वेबसाइट https://bsmfc.org/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज अटैच कर दें. अंत में इस फॉर्म को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ले जाकर जमा कर दें.
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए पात्रता की जानकारी।#BiharMinorityWelfareDept pic.twitter.com/DmLfSaDTan
— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) March 30, 2023
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