उच्चतम न्यायालय (#SupremeCourt) ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसमें कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। pic.twitter.com/JAvv1XYk97— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 24, 2022
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