उच्चतम न्यायालय ने कहा हर महिला को 20 से 24 सप्ताह का गर्भपात कराने का अधिकार है, चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित।
शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा समाज में बदलाव के साथ-साथ कोई कानून स्थिर नहीं रह सकता। pic.twitter.com/GtpLNkgYkq— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 29, 2022
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