गृह मंत्रालय ने कल द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया: गृह मंत्रालय pic.twitter.com/mEyDtFUPvm— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2023
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