Bengaluru Meat Ban: कर्नाटक की बेंगलुरू महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर मीट बेचने और कसाई खानों पर बैन लगाया है. यह बैन 31 अगस्त को लागू रहेगा. सरकार के इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है. ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है
बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है: बेंगलुरु में मीट बैन पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद pic.twitter.com/9PWJwl0368
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2022
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