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The latest Tweet by ANI Hindi News states, 'आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। आवेदक को एनडीपीएस कोर्ट से अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।'

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