मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. देश की शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.

महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा-

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