उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो कुत्तों को खाना-खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना-खिलाते हैं उनको कुत्तों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती हैं। pic.twitter.com/X2fhknT1F6— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 10, 2022
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