BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नए सीईसी और ईसी अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने नए सीईसी और ईसी अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी. पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\