Hijab Row: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई तुरंत करने की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना किया। pic.twitter.com/bDpdJtSqSQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2022
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