सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (EC) और मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CBI चीफ के तर्ज पर ही CEC की नियुक्ति होनी चाहिए. यानी पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम की सिफारिश करें. इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद CEC की नियुक्ति हो.

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