सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की घृणित प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीवरों की मैन्युअल सफाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए मैन्युअल रूप से सीवरों में प्रवेश न करना पड़े.
न्यायालय इसके द्वारा संघ और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए. विकलांग सीवर पीड़ितों के मामले में दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा. हालांकि, न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। यदि दिव्यांगता स्थायी है और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बनाती है तो मुआवजा 20 लाख रुपये से कम नहीं होगा.
SC directs Centre, states to ensure eradication of manual sewer cleaning in phases https://t.co/XmsUfMjbWP— LawTrend (@law_trend) October 22, 2023
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