राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक पुरुष और विवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध को "अवैध" करार दिया
राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एक पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध को "अवैध" करार दिया. पीठ ने 12 अगस्त को महिला को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार से कर दिया, जिसने कहा था कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है जिसके बाद उसने अपने पति का घर छोड़ दिया.
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल जज पीठ ने एक पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध को "अवैध" बताया.
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