SC On Sex With Minor Wife: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के रेप के आरोप से पति को किया बरी, HC ने ठहराया था दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के मामले में रेप के आरोपी पति को बरी कर दिया. आरोपी पति को हाईकोर्ट ने रेप में दोषी करार दिया था जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के मामले में रेप के आरोपी पति को बरी कर दिया. आरोपी पति को हाईकोर्ट ने रेप में दोषी करार दिया था जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में पति को दिए गए अपवाद के आधार पर पति को बरी कर दिया. इसके अनुसार प्रावधान है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो मेरिटल रेप में पति को अपवाद में रखा गया है यानी पति के खिलाफ रेप का केस नहीं बन सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में पति ने और पत्नी के बीच संबंध बने थे और पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा थी ऐसे में रेप का मामला नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच बने संबंध के कारण महिला ने गर्भधारण किया और उसे बच्चा हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने रेप की परिभाषा के अपवाद को देखते हुए अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी पति को रेप के आरोप से बरी कर दिया.
Sex With Minor Wife : #SupremeCourt Acquits Husband Of Rape Relying On Exception 2 To Sec 375 IPC | @awstika https://t.co/sDbPD1hf9P— Live Law (@LiveLawIndia) March 8, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 08, 2023 09:42 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

