Section 144 in Lucknow: लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, इन गतिविधियों पर रोक, जानें वजह

लखनऊ में धारा-144 लागू किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. कृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महाअष्टमी, महानवमी, विजयदशमी (दशहरा) और महर्षि वाल्मीकि जयंती समेत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी तरह के जुलूस और धरने पर रोक होगी. वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों, विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसलिए धारा - 144 लागू किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.

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