Maharashtra: 'नबाम रेबिया' फैसले को तत्काल बड़ी पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से इनकार कर दिया है.
महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का मानना है कि क्या नबाम रेबिया के फैसले के लिए 7 जजों की एक बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता है, इस मुद्दे पर महाराष्ट्र राजनीति मामले से संबंधित मामले की खूबियों के साथ फैसला किया जाएगा. कोर्ट 21 फरवरी को मामलों पर अगली सुनवाई करेगा .
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