बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को SC ने भी दिखाई हरी झंडी, Godrej & Boyce's की याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. गोदरेज एंड बॉयस ने उस फैसले पर आपत्ति जताई थी जिसमें बॉम्बे HC ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. गोदरेज एंड बॉयस ने उस फैसले पर आपत्ति जताई थी जिसमें बॉम्बे HC ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) को हरी झंडी दिखाई थी और विकरोली में गोदरेज एंड बॉयस के प्लॉट के अधिग्रहण को अलग करने से इनकार कर दिया था.
दरअसल मुंबई के विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस ग्रुप की जमीन थी, जहां बुलेट ट्रेन का रास्ता जाना है. सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण किया है जिसके खिलाफ गोदरेज ने याचिका दायर की ह. सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए बुलेट ट्रेन की राह से सबसे बड़ा रोड़ा हटा दिया है.
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