Supreme Court on Wife Beating Husband To Death: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पति की छड़ी से पीट-पीटकर हत्या मामले में जेल में सजा काट रही पीड़िता को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्या की सजा को यह कहते हुए गैर इरादतन हत्या की सजा में बदल दिया. क्योंकि हमले का हथियार एक छड़ी थी, जिसे कोर्ट ने घातक हथियार नहीं माना. दरअसल एक महिला का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ. आरोप है कि उसने ग छड़ी से पति की बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उसकी जान चली गई. मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद  कोर्ट ने महिला के खिलाफ हत्या की सजा सुनाई थी. मामला हिमाचल प्रदेश का है. महिला ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उसके खिलाफ हत्या की सुनाये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को लेकर चुनौती दी थी. पीड़ित महिला का अनाम निर्मला देवी, जबकि मृतक पति का नाम मस्त राम है.

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