पश्चिम बंगाल: 36,000 भर्तियां (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की) रद्द की जाएंगी. बोर्ड रिक्त पदों पर नवनियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा. कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अभिजीत गांगुली बेंच ने यह आदेश दिया है. इसे तीन माह के भीतर पूरा किया जाना है. भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया.
साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया था. बता दें कि 2016 में 2014 टेट परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की गई थी. वहां 42 हजार 500 लोगों को भर्ती किया गया था. 42,500 प्राथमिक शिक्षकों में से 36,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बर्खास्त कर दिया गया है, जो अप्रशिक्षित हैं.
कोर्ट ने कहा कि वे पारा शिक्षक के वेतन पर अगले चार माह तक कार्य करेंगे. पूरा वेतन नहीं दिया जा सकता हैं. 2016 के अप्रशिक्षित शिक्षकों को दो वर्ष का प्रशिक्षण मिलेगा.
West Bengal | 36,000 recruitments (of primary school teachers) to be cancelled. The Board will arrange for the appointment of newly appointed persons to the vacant posts. This should be completed within three months. Recruitment process to be videographed. Former president of the… pic.twitter.com/msjR9iIUvU
— ANI (@ANI) May 12, 2023
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