Rajasthan: कोरोना के बढ़ते खतरे को देख राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
राजस्थान सरकार ने कहा कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते राज्य में प्रवेश करने वाले और राज्य से बाहर यात्रा करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य है. जिलाधिकारी रात्रि कर्फ्यू लगा सकते हैं, रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी. डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर रेस्तरां को रात्रि कर्फ्यू का पालन करना होगा. शादियों में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी. सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
कोरोना के बढ़ते खतरे को देख राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस-
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