OBC Reservation: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची UP सरकार, HC के आदेश पर रोक लगाने की मांग
यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था.
Yogi Government Moves Supreme Court: यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) दिए चुनाव के लिए कहा था. 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के ही होगा. यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव (UP Civic Body Elections) में ओबीसी आरक्षण देने के लिए यूपी सरकार (Yogi Govt) ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. सरकार की ओर से गठित ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट करेगा.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा था कि प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा.
BREAKING | यूपी के निकाय चुनाव पर बड़ी खबर
- सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका दाखिल, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांगhttps://t.co/p8nVQWYM7F@RubikaLiyaquat #UttarPradesh #Breaking #UPNikayChunav #SupremeCourt pic.twitter.com/Zmi1wKGDEy
— ABP News (@ABPNews) December 29, 2022
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2022 06:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

