हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है.
सजा के एलान के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता जानी तय है. हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती दाखिल कर दी गईं हैं. जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है.
भड़काऊ भाषण का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने रामपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. जिसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है. आजम के साथ दो अन्य नेताओं को भी इसी मानले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है.
2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया। https://t.co/0rEfjpg4CC pic.twitter.com/32D34VKWv6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2022
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