NCP vs NCP: सुप्रीम कोर्ट में आज NCP (शरद पवार गुट) बनाम NCP (अजित पवार गुट) मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान SC ने भारत के चुनाव आयोग से शरद पवार गुट के लिए 'तुरहा उड़ाता आदमी' चुनाव चिह्न और पार्टी का नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' आरक्षित करने को कहा है. शीर्ष अदालत ने EC से यह भी कहा कि यह चुनाव चिह्न किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा 'घड़ी' सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार की पार्टी ही करेगी.
'घड़ी' सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार की पार्टी ही करेगी: SC
NCP vs NCP: Supreme Court asks Election Commission of India to recognise the Sharad Pawar faction of NCP - 'Nationalist Congress Party – Sharad Chandra Pawar' name and 'man blowing turha' symbol for Lok Sabha and State Assembly elections.
Supreme Court asks the Election… pic.twitter.com/s95d5RTeZ2
— ANI (@ANI) March 19, 2024
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