सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव (Prashant Patel Umrao) को हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव करते हुए राहत दी है और उन्हें 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस शर्त में बदलाव किया है, जिसके तहत उसे 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता था. सुप्रीम कोर्ट ने उमराव को तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी कामगारों के खिलाफ 'हमले' के बारे में कथित तौर पर "फर्जी" वीडियो पोस्ट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए भी कहा.
अदालत ने उमराव की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनके ट्वीट के लिए अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी.
Supreme Court also asks Umrao to tender an unconditional apology for allegedly posting a "fake" video about the 'attack' against Bihari migrant workers in Tamil Nadu.
Court also issues notice on Umrao’s plea seeking clubbing of FIRs registered against him in different police…
— ANI (@ANI) April 6, 2023
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