दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी, बिभव कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया है. बिभव पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है.

दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें आरोपों के गंभीर होने और जाँच के हित में जमानत नहीं दी जा सकती. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. स्वाति मालीवाल ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा साझा की थी और यह भी कहा था कि दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है.

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