आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, HC के जौहर यूनिवर्सिटी जमीन टेकओवर के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है.

18 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जो यूपी सरकार को आजम खान की अध्यक्षता वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की आवंटित भूमि पर कब्जा करने की अनुमति देता है. इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और अब अगस्त में इस मामले की सुनवाई होगी.

इससे पहले आजम खान ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की अधिग्रहीत जमीन को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. मामले में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि जौहर विश्वविद्यालय की 450 एकड़ में साढ़े 12 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन का अधिग्रहण अवैध है, इसलिए इसका अधिग्रहण करना उचित है.

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