हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है. कर्नाटक सरकार की ओर से ASG केएम नटराजन ने कहा कि राज्य ने किसी धार्मिक पहलू को नही छुआ है. राज्य ने ना तो किसी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई है और ना ही किसी धार्मिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया है. स्कूल एक सेकुलर स्थान है.
Hijab Row: हिजाब पर राज्य में कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन स्कूल एक सेकुलर स्थान है: सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार
— Shubham Rai (@shubhamrai80) September 21, 2022
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