नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (#NGT) ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को विस्फोट में मारे गए उसके दो कर्मचारियों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। pic.twitter.com/DHDw15imTD— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 2, 2023
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