Alimony Order For Muslim Women: मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के पक्ष में बड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि तलाक (Divorce) के बाद मुस्लिम महिलाएं अपने पति से एलिमनी (Alimomy) की मांग कर सकती हैं. एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है. दरअसल, यह फैसला तब आया जब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश को चुनौती दी थी.
तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार
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— NDTV (@ndtv) July 10, 2024
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