'Can't Take Law for a Ride': मुंबई पुलिस ने बांद्रा-वर्ली सीलिंक पर ट्रैफिक पुलिस को धमकी देने वाली बाइकर महिला के खिलाफ दर्ज किया मामला, देखें वायरल वीडियो
महिला बाइक सवार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था. भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 186, 279, 336 और 129 के साथ उचित रूप से मामला दर्ज किया गया है
Bandra-Worli Sealink Woman Biker Viral Video: 17 सितंबर(मंगलवार) को मुंबई पुलिस ने एक महिला बाइकर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाया, जैसा कि 15 सितंबर को मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक के एक वायरल वीडियो में देखा गया था. अपने ट्विटर अकाउंट के रूप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने घटना के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि महिला बाइक सवार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था. भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 186, 279, 336 और 129 के साथ उचित रूप से मामला दर्ज किया गया है
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