Maharashtra Political Row: एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जहां स्पीकक्र फैसले को जहां गलत बताया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए कहा उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया. ऐसे में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन को लेकर कोर्ट ने कहा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. कोर्ट की तरह से आये फैसला के बाद देवेंद्र का बयान आया है. देवेंद्र ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.. देवेंद्र ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं.

देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि  आज सुप्रीम कोर्ट ने महा विकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. महा विकास अघाड़ी की साजिश नाकाम हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह संवैधानिक है. हालांकि कोर्ट के फैसले से उद्धव ठाकरे खुश हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है. ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग की है.

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