मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा सरेंडर की गई अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों पर मेडिकल और डेंटल सीटों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है। pic.twitter.com/1ccFvaGEiM— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 25, 2021
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