गरीबों को कानूनी सहायता का मतलब खराब कानूनी सहायता नहीं है और बार के सदस्यों, बार के नेताओं और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें नि: शुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यह बात #सुप्रीम_कोर्ट के जस्टिस यू. यू. ललित ने वी. आर. कृष्णा अय्यर स्मृति व्याख्यान के दौरान कही। pic.twitter.com/jrtNt5cAoA— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 26, 2022
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