Digital Rape: जानें क्या है डिजिटल रेप? निर्भया कांड के बाद बना ये कानून, क्या है इसकी सजा
डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो. डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप हैं.
What is Digital Rape: “डिजिटल रेप” क्या है, अगर कोई शख्स बिना सहमति के किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है, तो ये “डिजिटल रेप” कहलाता है. मतलब डिजिट (उँगलियों) का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करना डिजिटल रेप कहलाता है. भारत में “निर्भया कांड” के बाद इसका कानून बना है.
डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो. डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप हैं. इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में मतलब अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगो को भी डिजिट कहा जाता है. इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था.
डिजिटल रेप की सजा
डिजिटल रेप के 70 फीसदी मामले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो पीड़िता का करीबी होता है. हालांकि, डिजिटल रेप के बहुत कम अपराध दर्ज किए जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग बलात्कार के कानूनों और 'डिजिटल बलात्कार' शब्द के बारे में नहीं जानते हैं. कानून के अनुसार, अपराधी को कम से कम पांच साल जेल की सजा हो सकती है. कुछ मामलों में, यह सजा 10 साल तक चल सकती है या कुछ मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकती है.
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