HC Strict Observation On Helmet: देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. दरअसल कोर्ट में एक बीमार व्यक्ति बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे हेलमेट सहित अपने सिर पर भारी वस्तुएं नहीं रख सकते. ऐसे में उन्हें हेलमेट नहीं पहनने को लेकर छूट दी जाए. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट नहीं दी जा सकती.

कोर्ट के जज ने सलाह भी दी, कोर्ट ने कहा किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे हेलमेट पहनने में अक्षम है. ऐसे में उसे अपनी दोपहिया वाहन की सवारी छोड़नी होगी. ऐसे में वे वाहन चलाते या सवारी करते समय हेलमेट पहनने से बच नहीं सकते

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