केरल हाई कोर्ट ने PFI को राज्य सरकार के साथ-साथ केएसआरटीसी द्वारा अनुमानित फ्लैश हड़ताल के दौरान राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए 5.20 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. 23 सितंबर को केरल में पीएफआई द्वारा बुलाए गए विरोध के बाद सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था. PFI को यह राशि 2 सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन कर दिया है. इतना ही नहीं पीएफआई के 8 सहयोगी सगठनों पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है.

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