त्योहार के दिन कथित तौर पर खाना नहीं बनाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, अदालत ने आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि उसने गैर इरादन हत्या की है। आरोपी को पत्नी की हत्या करने के लिए उकसाया गया। pic.twitter.com/EItHNtqIDo— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 18, 2022
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